नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए भेजे गए समन पर तीन जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी से जब इस मामले में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया कि क्या केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे तो इस पर फिर वही गोलमोल जवाब मिला।
दरअसल आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ से जब पूछा गया कि केजरीवाल को तीन जनवरी को पेश होने के लिए ईडी का तीसरा समन मिला है, तो क्या वह कल ईडी के सामने पेश होंगे। प्रियंका ने कहा कि हम कानून के अनुसार काम करेंगे। एक और पत्रकार ने इसी से जुड़ा सवाल किया तो प्रियंका ने कहा कि इस सवाल का जवाब हमारी कानूनी टीम ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकती है, हम कानून के अनुसार की कार्य करेंगे।
तीन बार समन के बाद न पेश होने पर क्या है कानून
ईडी के तीन समन मिलने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री पेश न हों तो ईडी के पास कानूनी अधिकार है कि वह गिरफ्तारी कर सकती है। हालांकि यह अधिकार सीमित हैं। ED अपने इस अधिकार का तब ही इस्तेमाल कर सकती है जब उसके पास पुख्ता सबूत हों कि मुख्यमंत्री अपराध में लिप्त हैं। अगर पुख्ता सबूत न हों तो संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो सकती।





